अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस- दुनिया भर में किसी भी प्रकार का व्यापार दो ही कारकों पर निर्भर होता है- उपभोक्ता और उत्पादक. किसी व्यापार में जितना महत्त्व उत्पादक का होता है उतना ही या ऐसे कहें उससे भी अधिक महत्त्व उपभोक्ता का होता है. क्योंकि व्यापार में उत्पाद की मात्रा उसके उपभोग के आधार पर ही तय होती है.
अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस- विशेष
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक देशों में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाये जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और भारत में हर साल 24 दिसम्बर को मनाये जाने वाला राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उन्ही उपक्रमों में से एक है.
अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एक सजग उपभोक्ता के रूप में हम यह चुन सकते हैं कि क्या खरीदना है, कितना भुगतान करना है और किससे सेवा लेनी है. मशहूर उपभोक्ता अधिकार रक्षक राल्फ नाडर (Ralph Nader) के शब्दों में कहें “शक्तिशाली उपभोक्ता ही बाजार को जवाबदेह बना सकते हैं.”
वहीँ लेखक और विचारक मार्गाट मीड (Margaret Mead) का कहना था कि “उपभोक्तावाद ही वह शक्ति है जो हमें सबसे तेजी से बदलने के लिए मजबूर कर सकती है.”
कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बाजार में उन्हें सशक्त बनाना होता है. अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हमें यह आश्वस्त करता है कि हम उपभोक्ता के तौर पर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि हमें बेहतर उत्पाद और सेवाएं मिलें.
कब से हुई थी अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत 1962 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाषण से हुई थी. उन्होंने 15 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस के सामने उपभोक्ता अधिकारों को औपचारिक रूप से भाषण दिया था. यह पहली बार था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे पर बात की थी. हालांकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1983 में मनाया गया था.
उसके बाद से प्रति वर्ष 15 मार्च को किसी विशेष थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है.
अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस- थीम 2024
हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर एक विशेष विषय चुना जाता है. यह विषय उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों या मुद्दों पर प्रकाश डालता है. वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई(AI) चुनी गई है.
तीव्र गति से हो रहे विकास के साथ, हमें एक निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और यह थीम हमें उसी दिशा में काम करने को प्रेरित करती है.
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