World Consumer Right’s Day– हर साल 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण को महत्त्व देने के उद्देश्य से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है. यह अधिक स्थायी और उपभोक्ता-अनुकूल पारिस्थितिकी निर्माण की दिशा में एक कदम है। World Consumer Right’s Day भारत में हर साल 24 दिसम्बर को मनाये जाने वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से अलग है. हालांकि उद्देश्य दोनों का ही एक है और वो है उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण को महत्त्व देना.
एक उपभोक्ता होने के नाते हम सभी को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। World Consumer Right’s Day पर दुनिया भर में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से तरह-तरह के अभियान चलाए जाते हैं और इनके जरिए उपभोक्ताओं को जागरुक करने का प्रयास किया जाता है।
World Consumer Right’s Day- थीम 2024
उपभोक्ता अधिकार दिवस को कंज्यूमर्स इंटरनेशनल द्वारा शुरू की गई एक ऐसी मुहिम के रूप में देखा जाता है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और सुनिश्चितता के प्रति समर्पित है। हर साल कंज्यूमर्स इंटरनेशनल अगले 1 वर्ष के लिए World Consumer Right’s Day पर एक थीम निर्धारित करता है, जिसके अनुसार उस वर्ष उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने वाले संगठन अपनी योजनाये बनाते हैं.
वर्ष 2024 के लिए भी कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने थीम निर्धारित की है. कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने World Consumer Right’s Day 2024 के लिए थीम के रूप में ‘ उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई’ को चुना है।
लाखों उपभोक्ता पहले से ही अपने दैनिक जीवन में जेनरेटिव एआई का उपयोग कर रहे हैं। जिस तरह से हम काम करते हैं , निर्माण करते हैं, संचार करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उस पर प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। तीव्र गति से हो रहे विकास के साथ, हमें एक निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और यह थीम हमें उसी दिशा में काम करने को प्रेरित करती है.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य
इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना है। बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटी चीज़ों का वितरण, तय मूल्य से ज्यादा दाम वसूलना, बिना मानक चीज़ों की बिक्री, ठगी, नाप-तौप में अनियमितता, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देने के अलावा उपभोक्ताओं के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
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