अनुच्छेद 370 मामले पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला– जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर केंद्र सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आज अपने दिए फैसले में कोर्ट ने कहा कि संविधान के प्रावधानों में अनुच्छेद 370 को अस्थाई रखा गया था, इसलिए इसे हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही है और उसे अनुच्छेद 370 हटाने अथवा इसमें फिर बदल करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है।
सीजेआई ने अनुच्छेद 370 पर क्या कहा
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने सोमवार को दिए अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू में युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण लागू किया गया था।, जोकि एक अस्थाई प्रावधान था। इसलिए पीठ ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखा, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर दिए अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 की व्यवस्था के दौरान यह प्रावधान किया गया था कि विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक होता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने अथवा इसे निरस्त करने की शक्ति होगी। इसलिए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए हटाए गए अनुच्छेद 370 पर अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा की जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होते ही उसकी आंतरिक संप्रभुता का सवाल खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान के क्षेत्र 3 में साफ लिखा है की जम्मू कश्मीर भारत संघ का एक अभिन्न हिस्सा है।
अनुच्छेद 370 मामले पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला- प्रधानमंत्री ने किया स्वागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हमारी सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदम की आवश्यकता पर एक कानूनी मुहर है। उन्होंने कहा कि यह न केवल एक कानूनी फैसला है बल्कि यह जम्मू कश्मीर के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक आशा की किरण और एक मजबूत तथा एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
ये भी पढ़ें – Constitution Day 2023: संविधान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों? जानिए कब से हुई थी संविधान दिवस की शुरुआत